देहरादून: रायपुर क्षेत्र में वृद्ध महिला की जमीन पर कब्जा कर बढ़े स्तर पर संचालित गैस गोदाम को जिलाधिकारी के निर्देश पर सीज किया गया है. लीज खत्म होने के बाद भी गैस गोदाम चल रहा था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों से नाराजगी जताई और तीन दिन में दस्तावेज नहीं किए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए. एसडीएम को जांच के आदेश दिए गए थे.
बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल के जनसुनवाई कार्यक्रम में गढीकैंट निवासी 95 वर्षीय महिला ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम होने और भूमि पर कब्जा करने की शिकायत की थी. संज्ञान में आते ही डीएम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए और शिकायती पत्र में सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए. साथ ही विभागीय अधिकारियों से पूछा कि इतने लंबे समय से जिम्मेदार विभागों द्वारा इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई.
एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत पत्र के जरिए बताया कि रायपुर में उनकी स्थिति को देखते हुए रांझावाला रायपुर में उनकी 12 हजार वर्ग फीट भूमि पर भू माफिया की नजर है. भूमि पर अवैध कब्जा कर गैस एजेंसी का संचालन किया जा रहा है. उनके पति द्वारा साल 1988 में 10 साल की लीज पर गैस गोदाम संचालित करने के लिए दिया गया था, जिसकी लीज समाप्त हो गई है और भू माफिया ने साल 2000 से किराया देना बंद कर दिया. साथ ही अभिलेखों में हेरफेर कर भूमि अपने नाम करा ली. उन्होंने कहा कि डीएम के निर्देशों के क्रम में पूर्ति विभाग ने स्टेट लेबल कॉर्डिनेटर (एलपीजी), क्षेत्रीय प्रबंधक भारत पेट्रोलियम एलपीजी लंढौरा रुड़की, विस्पोटक नियंत्रक इंदिरानगर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
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