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अंबिकापुर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, बुलडोजर कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक - CHHATTISGARH HIGH COURT

अंबिकापुर के महामाया पहाड़ श्रीगढ़ में अवैध कब्जे के खिलाफ चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

High court stays bulldozer action
हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 20, 2025, 7:46 PM IST

सरगुजा : अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ श्रीगढ़ में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ आज सुबह से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी. इस कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आगामी सुनाई तक रोक लगा दी है.

करीब 40 घरों पर चला बुलडोजर : सरगुजा डीएफओ ने महामाया पहाड़ के श्रीगढ़ सहित अन्य इलाकों में 117 कब्जाधारियों को नोटिस दिया था. 3 दिनों के अंदर कब्जाधारियों को मकान खाली करने को कहा गया था. लेकिन समय सीमा पूरा होने के बाद भी श्रीगढ़ के 60 कब्जाधारियों ने मकान खाली नहीं किया. जिसके बाद प्रशासन ने सुबह 6 बजे से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी. अब तक करीब 40 घरों को तोड़ दिया गया है.

सरकार से लगाई मदद की गुहार (ETV Bharat Chhattisgarh)

आगामी सुनवाई तक कार्रवाई पर रोक : कब्जाधारियों ने वकील के जरिए सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कार्रवाई पर रोक लगाने याचिका दायर की गई. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस केस में सुनवाई करते हुए आगामी सुनवाई तक घर तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. जिसके बाद मौके पर मौजूद प्रशासनिक अमला और 500 से अधिक पुलिस बल वापस लौट गई है.

सरकार से लगाई मदद की गुहार : कब्जाधारियों ने कहा कि प्रशासन ने हमारा घर तोड़ दिया है, लेकिन हमारे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है. इस ठंड भरे मौसम में खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगे. कब्जाधारियों ने सरकार से रहने की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है.

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