वाराणसी :विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में सोमवार को कारोबारी महावीर प्रसाद रूंगटा और उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी सबंधित अपील के मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में लोअर कोर्ट से पत्रावली आ चुकी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है. पिछले तिथि पर प्रभारी जिला जज ने अपील को सुनने के बाद इस मामले में मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगा दी थी.
धमकी के मामले में पिछले 15 दिसंबर को एसीजेएम-प्रथम (एमपी/एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी पाते हुए साढ़े पांच साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था. इस आदेश के खिलाफ आरोपी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की. प्रभारी जिला जज अनुतोष कुमार शर्मा की कोर्ट ने अपील पर सुनवाई की और अपील स्वीकार करते हुए सजा पर रोक लगा दी.