नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए प्रभावित पक्षकारों से कहा कि अगर वे इससे प्रभावित हैं, तो अपना पक्ष संबंधित न्यायालय या फोरम में रखें.
पूर्व में कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के लिए जिला अधिकारी को निर्देश जारी कर निर्णय लेने को कहा था. जिला अधिकारी ने उनके प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद उन्हें निरस्त कर दिया और सभी अतिक्रमणकारी अवैध मानें, जिसको आधार मानते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर इससे किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह अन्य फोरम में अपना पक्ष रख सकता है.