नई दिल्ली:'यूनाइटेड अगेंस्ट हेट' के फाउंडर खालिद सैफी को 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े केस में बड़ा झटका लगा. हत्या के प्रयास का मुकदमा खत्म करने की मांग को लेकर दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
'यूनाइटेड अगेंस्ट हेट' के फाउंडर खालिद सैफी को 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े केस में बड़ा झटका लगा. हत्या के प्रयास का मुकदमा खत्म करने की मांग को लेकर दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'याचिका खारिज की जाती है.'
क्या है पूरा मामला
24 फरवरी 2020 को नॉर्थईस्ट दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा हुआ था. इसमें करीब 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोग जख्मी हो गए थे. सैफी ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस मामले में उसके खिलाफ आर्म्स ऐक्ट का केस खत्म किया जा चुका है. ना तो उसके पास कोई हथियार बरामद किया गया और ना ही उस पर गोली चलाने का आरोप है. इसलिए आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मुकदमा नहीं चल सकता है.
आरोप तय करने का आदेश