बिलासपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति पत्नी के संबंधों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने माना कि पति के रहते हुए गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध रखना पति के लिए किसी मानसिक क्रूरता से कम नहीं है.इसे आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने पति को पत्नी से अलग होने की आजादी देते हुए तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लियाय
क्या है मामला ?:रायगढ़ जिले के रहने वाले अपीलकर्ता की शादी 1 मई 2007 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी. विवाह के बाद तीन संताने हुई. पति एक दिन काम से कहीं बाहर गया था. इसी बीच वापस लौटने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में थी. इस पर पति ने शोर मचाया.जिससे परिवार के लोग भी वहां पहुंचे और पत्नी के साथ रंगरेलिया मनाने वाले शख्स को पुलिस के हवाले किया. इसके बाद पुलिस ने शांति से रहने की समझाइश देकर दोनों पक्षों को भेज दिया. 2017 में पत्नी बच्चों को लेकर अपने आशिक के साथ रहने चले गई. पति जब उसे लेने गया,तो उसने साथ चलने से इनकार कर दिया. इस पर पति ने कुटुंब न्यायालय में तलाक की अर्जी दी.लेकिन अर्जी खारिज हो गई.जिसके बाद पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.