चंडीगढ़ :गब्बर के नाम से पहचाने जाने वाले हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के विभाग ने हरियाणा में गाड़ी चलाने वालों के लिए सख्त आदेश जारी किया है. हरियाणा परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि हरियाणा में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और होलोग्राम के बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. हरियाणा परिवहन आयुक्त ने आरटीए, सहसचिव, जिला परिवहन अधिकारी को इस बारे में निर्देश भेजे हैं और प्रदूषण जांच केंद्रों पर सख्ती से निर्देशों को लागू करने के लिए कहा है.
हरियाणा में परिवहन विभाग का बड़ा फैसला :हरियाणा में अब परिवहन विभाग के आदेश के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और होलोग्राम के बगैर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा. सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को निर्देश जारी हो चुके हैं कि वे ऐसे किसी भी वाहन को प्रदूषण नियंत्रण का सर्टिफिकेट जारी ना करें, जिस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और होलोग्राम मौजूद ना हो. आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री विभाग संभालने के बाद से ही काफी सख्ती दिखा रहे हैं. बुधवार को उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा था कि कोहरे और स्मॉग के बीच सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना जरूरी होगा वर्ना सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद आज ये नया आदेश जारी किया गया है.
PUC के बगैर कटेगा चालान :आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 80 लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं और हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफ़िकेट(PUC) न होने पर ट्रैफिक पुलिस 10 हजार रुपए का चालान काट सकती है. दिल्ली-एनसीआर समेत हरियाणा में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब स्थिति में पहुंच गया है. यहां तक कि स्कूलों को बंद करने की नौबत आन पड़ी है. ऐस में ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पॉल्यूशन फैला रही गाड़ियों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं.