हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

हरियाणा में अब पराली जलाने पर खैर नहीं... मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को दिए गिरफ्तारी के आदेश - STRICT GOVERNMENT IN STUBBLE ISSUE

हरियाणा में प्रशासन अब पराली जलाने वाले किसानों की गिरफ्तारी की तैयारी कर चुका है. हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने उपायुक्तों को आदेश दिए हैं.

STRICT GOVERNMENT IN STUBBLE ISSUE
हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी का आदेश (Etv Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 20, 2024, 10:49 PM IST

कैथल: पराली जलाने के मामले में सरकार एक्शन मोड में आ गई है. हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं कि जिन मामलों में किसानों के खिलाफ पराली जलाने के संदर्भ में केस दर्ज किए गए हैं, उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाए. इसके संदर्भ में कैथल पुलिस ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है.

डीएसपी वीरभान ने बताया कि सरकार के आदेशों के मुताबिक उन्होंने संबंधित थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के ऊपर पराली जलाने के मामले दर्ज हुए हैं, उनकी आज ही गिरफ्तारी की जाए.

हरियाणा में अब पराली जलाने पर खैर नहीं (Etv Bharat)

कैथल में अब तक 123 मामले : वहीं कृषि विभाग के उपनिदेशक बाबूराम ने बताया कि कैथल में अब तक पराली जलाने के 123 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 63 किसानों पर जुर्माना लगाकर 1 लाख 57 हजार रुपयों की रिकवरी कर ली गई है. इसके साथ ही पराली जलाने वाले 11 किसानों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 11 एफआईआर दर्ज करवाई गई है. अब तक 43 किसान 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पर रेड एंट्री हो गए हैं. अब वो 2 साल तक अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे.

अभी सुप्रीम कोर्ट से नहीं आए आदेश : कैथल उपायुक्त विवेक भारती ने बताया कि आज चीफ सेक्रेटरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ली गई मीटिंग में आदेश मिले हैं कि पराली जलाने के मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बढ़ रहे मामलों पर रोक लगाई जा सके. वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलब किए गए आदेशों पर उन्होंने बताया कि उनके पास अभी कोई लिखित में आदेश नहीं आए हैं, न्यूज पेपर के माध्यम से उन्हें इसकी सूचना मिली है.

इसे भी पढ़ें :वायु प्रदूषण में देश में नंबर वन पर कैथल, पराली जलाने पर वार-पलटवार, सुप्रीम कोर्ट लगा चुका हरियाणा सरकार को फटकार

ABOUT THE AUTHOR

...view details