चंडीगढ़:हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज (मंगलववार, 20 फरवरी) से शुरू हो रहा है. एक तरफ जहां विपक्ष इस सत्र में सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, घोटाले और अन्य विषयों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लायेगा, वहीं सरकार भी कई अहम विधेयक बजट सत्र के दौरान ला सकती है. इनमें सबसे प्रमुख शव सम्मान विधेयक, कबूतरबाजी के खिलाफ विधेयक और कोचिंग संस्थानों को लेकर विधेयक शामिल होगा.
मृत शरीर सम्मान विधेयक: 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में प्रदेश सरकार हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक ला सकती है. प्रदेश सरकार की इस विधेयक को लाने के पीछे की वजह मृत शरीर को सम्मान देना है. इस विधेयक के आने के बाद लोग मृत शरीर को सड़क पर रखकर जाम नही लगा सकेंगे. दरअसल कई बार लोग शव को सड़क पर रखकर जाम लगाते हैं. इस विधेयक के आने के बाद ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा. कानून के तहत ऐसा करने वालों के लिए जुर्माने के साथ-साथ सजा का प्रावधान होगा. वहीं पुलिस और प्रशासन को अधिकार होगा की वह मृत शरीर के सम्मान को बरकरार रखते हुए मृत देह का अंतिम संस्कार कर सकते हैं. लेकिन वे ऐसा तभी कर सकेंगे जब मृतक के परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए खुद राजी नहीं होते हैं. यह विधेयक लोगों को शव के साथ प्रदर्शन करने से ही नहीं रोकेगा, बल्कि लोगों को निजी अस्पतालों की मनमानी से राहत भी दे सकता है. कई बार यह खबरें सामने आती हैं कि निजी अस्पताल बिल चुकता नहीं होने पर मृतक की पार्थिव देह को उनके परिजनों को नहीं देते. ऐसे में हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक ऐसे लोगों के लिए राहत प्रदान करने का काम भी कर सकता है. हरियाणा से पहले इस तरह का विधेयक राजस्थान में लागू हो चुका है.
कबूतरबाजी पर लगाम के लिए विधेयक: हरियाणा सरकार इस बार बजट सत्र के दौरान एक और अहम विधेयक लाने की तैयारी में है. इस विधायक के जरिए प्रदेश सरकार विदेश में ठगी और गलत तरीके से लोगों को भेजने वाले एजेंटों पर लगाम लगाएगी. इसके लिए प्रदेश सरकार रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑल दी ट्रैवल एजेंसी एक्ट नाम के तहत विधेयक लाएगी. इस संबंध में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज पहले भी जानकारी दे चुके हैं. प्रदेश सरकार विदेश भेजने वाले अवैध एजेंटों और एजेंसियों पर लगाम लगाने के लिए पंजाब और चंडीगढ़ की तर्ज पर इस विधेयक को लाएगी.