ग्वालियर।अनावश्यक रूप से सरकारी सिक्योरिटी लेने और उसे स्टेट्स सिंबल मानने को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्ती दिखाई है. ऐसी ही एक याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने दोनों भाजपा नेताओं पर ढाई करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई है. साथ ही डीजीपी को ऐसे मामलों में संज्ञान लेकर पॉलिसी निर्धारित करने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं.
याचिका खारिज, करना होगा ढाई करोड़ का भुगतान
ग्वालियर के भाजपा नेता संजय शर्मा और उनके भाई दिलीप शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अनावश्यक रूप से सिक्योरिटी गार्ड अपने पास रखने और उसका भुगतान आरआई के पास जमा नहीं कराने के एवज में भाजपा नेता और उनके भाई को करीब ढाई करोड़ से ज्यादा की राशि जमा कराना होगी. शासन अपने स्तर पर यह राशि भाजपा नेताओं से वसूल सकता है.
'सुरक्षा उपलब्ध कराने के तय हों मानक'
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि"शासन द्वारा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए मानक तय होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग स्टेट्स सिंबल के रूप में किसी न किसी तरह से सरकारी खामियों का लाभ उठाते हुए सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं". कोर्ट ने डीजीपी को मामले में संज्ञान लेकर पॉलिसी निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं.