नई दिल्ली: दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रेप 3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू कर दिया है. दिल्ली में लागू ग्रैप-4 में संशोधन किया गया है. पिछले महीने 13 दिसंबर को CAQM (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने ग्रैप नियमों में संशोधन किया है. अब GRAP की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना जरूरी हो गया है. हालांकि स्कूलों को बंद करने के संबंध में अभी अधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है. पांचवीं कक्षा तक स्कूल बंद होने की संभावना जताई जा रही है.
ग्रैप 3 का असरः CAQM ने GRAP नियमों में संशोधन किया है. अब GRAP की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना अनिवार्य हो गया है. पहले ऐसा करने या नहीं करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती थी. अब दिल्ली यातायात पुलिस ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-III उपायों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान जारी किए जाएंगे. अगर किसी के पास यह प्रमाण पत्र नहीं है, प्रदूषण का अधिकतम चालान 10,000 रुपये का है.