नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के खिलाफ दर्ज मकोका मामले की द्वारका कोर्ट से राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने की दिल्ली पुलिस की मांग पर मामले के तीन आरोपियों को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील लक्ष्य खन्ना ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की कल द्वारका कोर्ट में पेशी है. वहीं आप विधायक नरेश बालियान भी आरोपी हैं और उनसे जुड़े मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थिति एमपी-एमएलए कोर्ट में. अन्य आरोपियों की सुनवाई द्वारका की मकोका कोर्ट में होगी. एक ही एफआईआर में दो कोर्ट में कार्यवाही नहीं चल सकती, इसलिए सभी आरोपियों से जुड़े मामलों की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए. नरेश बालियान के अलावा जिन आरोपियों को खिलाफ मामला चल रहा है, उनके नाम रितिक ऊर्फ पीटर, रोहित ऊर्फ अन्ना और सचिन चिकारा हैं.
बता दें कि 13 दिसंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान को 9 जनवरी, 2025 तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. नरेश बालियान को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने 4 दिसंबर को वसूली के मामले में नरेश बालियान को जमानत दे दी थी. जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बालियान को 30 नवंबर की रात में गिरफ्तार किया था.
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