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दिल्ली में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलना होगा आसान, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन - motor driving training school Delhi

Motor driving training school Delhi: मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इससे अब वे लोग आसानी से यह ट्रेनिंग स्कूल खोल पाएंगे, जो कठिन प्रक्रिया के चलते इसे खोलने में असमर्थ थे. पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलना होगा आसान
दिल्ली में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलना होगा आसान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 4, 2024, 4:39 PM IST

Updated : Jul 4, 2024, 4:48 PM IST

नई दिल्ली:आने वाले समय में राजधानी में और अधिक मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जा सकेंगे. दरअसल, दिल्ली सरकार की ओर से मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बना दिया है. इसको लेकर पर‍िवहन विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे नियमों की पेचीदगी खत्म हो गई है.

परिवहन विभाग के स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन में ड्राइविंग स्कूल खोलने वाले इच्छुक लोगों के लिए कई तरह की छूट भी दी गई हैं. इसके पीछे का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले ड्राइविंग से जुड़ी अच्‍छी ट्रेनिंग दिलवाना है. इन ट्रेनिंग स्कूलों के खुलने से लोग ड्राइविंग लाइसेंस हास‍िल करने से पहले सही तरीके से ड्राइविंग सीख सकेंगे. इससे लोग सड़क हादसों का शिकार होने से भी बच सकेंगे.

स्पेशल कमिश्नर की ओर से जारी किए गए आदेश में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है. इस बीच देखा जाए तो दिल्ली में ज्यादातर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल अवैध तरीके से ही चल रहे हैं. ऐसे में कुछ के पास लाइसेंस नहीं है तो कुछ बगैर रिन्युअल के ही अपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को अवैध तरीके से चला रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, 2015 से पहले दिल्ली भर में करीब 100 से ज्यादा वैध ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर चलते थे, जिनकी संख्या अब घटकर करीब 12 तक स‍िमटकर रह गई है. वहीं, मौजूदा समय में जो मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर अवैध तरीके से ही चल रहे हैं. इसके चलते ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को ज्यादा सरल बनाने का निर्णय लिया.

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अब लाइसेंस लेने के लिए इच्‍छुक व्‍यक्‍त‍ि के पास 500 वर्ग फीट की जगह होना अन‍िवार्य होना जरूरी नहीं है. नई गाइडलाइन में इसकी अनिवार्यता को खत्म कर सिर्फ 'पर्याप्त जगह' शब्द का प्रयोग क‍िया गया है. हालांकि, उसे ड्राइव‍िंग स्‍कूल के ल‍िए कुछ तय मापदंड़ों का अनुपालन करना अन‍िवार्य होगा. जैसे ट्रेन‍िंग देने वाले वाहनों में डयुअल ब्रेक से लेकर क्‍लच प्‍लेट आद‍ि को दुरुस्त रखना अनिवार्य है. इन ट्रेनिंग स्कूलों में अब भारी वाहनों के लिए ट्रेनिंग दी जा सकेगी.

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Last Updated : Jul 4, 2024, 4:48 PM IST

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