INCOME TAX RULES ON GOLD: दीपावली और धनतेरस के मौके पर लोग अक्सर सोना या सोने के जेवर खरीदते हैं. इसे खरीदते समय कस्टमर को 3% जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है. लेकिन जब आप इसे बेचने जाएंगे तो इसपर भी टैक्स देना होगा. जिसको कैपिटल गेन टैक्स (पूंजीगत लाभ) कहा जाता है. अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है. यह टैक्स कैसे तय किया जाता है. कितना सोना बेचने पर कितना टैक्स लगता है. इस आर्टिकल में सोना बेचने संबंधित आयकर विभाग के नियम के बारे में पूरी जानकारी देंगे.
आप कितना सोना अपने पास रख सकते हैं
टैक्स को लेकर आयकर विभाग के नियम के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि, कोई भी व्यक्ति अपने पास कितना सोना रख सकता है, जिसके लिए उसको टैक्स न देना पड़े. आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, अपने पास सबसे ज्यादा सोना रखने का अधिकार विवाहित महिला को है. एक विवाहित महिला अपने पास 500 ग्राम मतलब 50 तोला तक सोना रख सकती है. वहीं, अविवाहित महिला अपने पास 250 ग्राम सोना रख सकती है. 18 साल की कम उम्र के बच्चे अपने पास 250 ग्राम सोना रख सकते हैं. वहीं, पुरुष विवाहित या अविवाहित दोनों ही स्थिति में 100 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं रख सकता.
गोल्ड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स
अब चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित रावत से समझते हैं कि कितना सोना बेचने पर कितना टैक्स देना होता है. मान लो आपने 1 लाख रुपये का सोना खरीदा और इसको आप खरीदने के 3 साल के अंदर बेचते हैं तो इस स्थिति में कितना टैक्स देना होगा. मान लीजिए 1 लाख में खरीदे गए सोने की कीमत बेचते समय 30 हजार बढ़कर 1 लाख 30 हजार हो जाती है. इस स्थिति में आपको मुनाफे के 30 हजार पर टैक्स देना होगा, जिसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं. अब सवाल यह उठता है कि 30 हजार पर कितना टैक्स देना होगा.
अमित रावत ने बताया कि, "आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसके अनुसार 30 हजार रुपये पर टैक्स तय होगा. मान लीजिए आप 10% की टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 3 हजार कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. वहीं, यदि आप 20% की टैक्स स्लैब आते हैं तो यह राशि बढ़कर 6 हजार हो जाएगी. एक लाइन में कहें तो आप जितने प्रतिशत टैक्स स्लैब में आते हैं आपको सोना बेचने पर जो मुनाफा मिलेगा उसका उतना प्रतिशत हिस्सा टैक्स के रूप में देना होगा."