भोपाल : प्रदेश में अब मकान बनाने भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम और नगर पालिका के चक्कर नहीं काटने होंगे. इससे जुड़े समस्त दस्तावेज जमा करने के 24 दिन के अंदर भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र अपने आप मिल जाएगा. राज्य सरकार ने भवन अनुज्ञा प्रमाण, कार्यपूर्णता प्रमाण सहित 5 सेवाओं को लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के दायरे में ला दिया है. समय सेवा में प्रमाण पत्र न मिलने पर आवेदक इसकी अपील कर सकेंगे. इसके बाद संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी.
घर बनाने का ऑनलाइन आवेदन करें और भूल जाएं
मकान बनाने के लिए संबंधित नगर पालिका निगम और नगर पालिका से भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होता है, लेकिन इसके लिए कई कई बार स्थानीय निकाय कार्यालय के चक्कर काटने होते हैं. संबंधित अधिकारी कर्मचारी जबरन इसे जारी करने में कागजी पेंच फंसाते हैं, लेकिन अब भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन के बाद इसे जारी करने की 24 दिन की समय-सीमा तय कर दी गई है. समय सीमा में इसे जारी न किए जाने पर 24 दिन बाद जिला कलेक्टर को इसकी अपील की जा सकेगी. कलेक्टर कार्यालय से भी निराकरण न होने पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के आयुक्त को इसकी शिकायत की जा सकेगी.