श्रीनगर: जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के पूर्व कुलसचिव संदीप कुमार को संस्थान प्रशासन ने नियुक्ति प्रदान करने के तत्काल बाद ही उन्हें निलंबित कर दिया गया है. पूर्व कुलसचिव को पद पर रहते हुए अवैध तरीके से नियुक्तियां करने, टीक्यूप फंड से 2 करोड़ के लेनदेन, निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता के सहित अन्य आरोपों के चलते सितंबर 2021 में उन्हें निलंबित किया गया था. मई 2022 में उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी. सेवा समाप्त किए जाने को लेकर कुलसचिव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए संस्थान प्रशासन को पूर्व कुलसचिव को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया था. साथ ही अदालत ने संस्थान प्रशासन को कार्रवाई की स्वायत्तता भी प्रदान की थी.
जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी में सितंबर 2005 को संदीप कुमार की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर (टीपीओ) के पद पर नियुक्ति हुई थी. हालांकि टीपीओ के पद को शासन से साल 2008 में स्वीकृति मिली थी. अगस्त 2016 में संदीप कुमार को कुलसचिव का प्रभार सौंपा गया था. दिसंबर 2016 में प्रभार वापस लेने के दो सप्ताह बाद दोबारा प्रभार सौंप दिया गया था. साल 2017 में क्षेत्रीय युवाओं ने कुलसचिव की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आंदोलन किया था. नवंबर 2017 में संदीप कुमार से कुलसचिव का प्रभार छीन लिया गया था. संदीप की जून 2018 में कुलसचिव के पद पर नियमित नियुक्ति हुई थी, लेकिन बीओजी ने तैनाती पर रोक लगा दी थी. दिसंबर 2019 में संदीप कुमार काे नियमित कुलसचिव का पदभार मिला था. इस बीच संस्थान में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, नियुक्तियों में गड़बड़ियां सहित कई आरोप लगाए गए.