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छत्तीसगढ़ में हजयात्रा के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, महाराष्ट्र से जुड़े तार - Fraud name of Hajj in Chhattisgarh

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 7, 2024, 10:40 PM IST

छत्तीसगढ़ में हजयात्रा के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोपी ने महाराष्ट्र की ट्रैवल कंपनी के जरिए हजयात्रा का झांसा देकर पीड़ित से 6 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया.

Fraud name of Hajj in Chhattisgarh
हजयात्रा के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ में हजयात्रा के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी (ETV Bharat)

गौरेला पेंड्रा मरवाही:छत्तीसगढ़ में इन दिनों धोखाधड़ी का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा. ठग ठगी के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं. इस बीच जिले में ठगों ने हज यात्रा के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है. पीड़ित ने ठगी का अहसास होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस की मानें को आरोपी मध्यप्रदेश शहडोल के जेल में बंद है.

जानिए कैस हुई ठगी ?: ये पूरा मामला जिले के गौरेला थाना क्षेत्र का है. यहां के वार्ड नं 3 के मस्जिद रोड में रहने वाले युसुफ से ठगों ने हज यात्रा के नाम पर लाखों की ठगी कर ली. ठगों ने साल 2024 की हज यात्रा के लिए महाराष्ट्र के अकोला के निजी टूर एंड ट्रैवल कंपनी की ओर से यात्रा के लिए 6 लाख रुए का पैकेज देने की जानकारी दी. पैकेज के मुताबिक आने-जाने का प्लेन का किराया. 40 दिन रूकने की व्यवस्था के साथ वीजा भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई थी. हजयात्रा के नाम पर आरोपी ने कई किस्तों में पीड़ित से कुल 6 लाख रुपए लिए. पहले दो लाख फिर चार लाख रुपए आरोपी ने पीड़ित से लिए.

पीड़ित की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया गया है.आरोपी किसी अन्य प्रकरण में मध्यप्रदेश के शहडोल के जेल में बंद है. आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लाने की प्रक्रिया जारी है. जल्द उसे वहां से लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा. -श्याम कुमार सिदार, एसडीओपी, गौरेला थाना

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज: पीड़ित को 8 जून को मुम्बई से हज यात्रा के लिए फ्लाइट पकड़ना था. पीड़ित भी तय समय में वहां पहुंच गया, हालांकि उसकी यात्रा का डेट बदल दिया गया. इसके बाद आरोपी टाल-मटोल करने लगा. हालांकि जब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ तो उसने गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सैय्यद तनवीर उल्लाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 409,420 का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है.

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