समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को सजा. (VIDEO CREDIT ETV BHARAT) सीतापुर :एमपी-एमएलए विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक एवं पूर्व चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल को आपराधिक मुकदमे में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीन धाराओं में क्रमशः एक वर्ष, दो वर्ष और तीन माह की सजा मुकर्रर की है.
अभियोजन के अनुसार 13 जुलाई 2008 को नगर पालिका परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था. आरोप है कि सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल ने भीड़ को उकसाकर पथराव कराया, जिससे सरकारी कार्य बाधित हुआ. साथ ही सरकारी जेसीबी को भी क्षति पहुंची व ड्राइवर के हाथ में फ्रैक्चर हो गया. प्रकरण की एफआईआर तत्कालीन ईओ निहाल चंद्र ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी. विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार अवस्थी ने प्रभावी पैरवी की.
कोर्ट ने पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को धारा 147 में एक वर्ष, 353 में दो वर्ष तथा 337 में 3 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया है. अभियोजन साक्षी राकेश कुमार मिश्र, सुधीर शुक्ल, शिवकुमार त्रिपाठी व सुशील श्रीवास्तव के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने पर धारा 344 सीआरपीसी का नोटिस जारी कर प्रकरण वाद दर्ज करने का आदेश दिया. वहीं मुकदमे में अजय गुप्ता, सलीम, बबलू द्विवेदी, मुकुट राज, खैराती लाल, राजीव भाटिया, जीवेश साहनी, दिनेश कुमार, विपिन गुप्ता, भगवती प्रसाद व मुन्ना को बरी कर दिया गया. इस प्रकरण में आरोपी मृतक विजय, विजय कुमार, गुरुतेज, सुरेश चंद्र व राजू की मृत्यु हो चुकी है. गौरतलब है कि कोर्ट ने कल इस मुकदमे में राधेश्याम जायसवाल को दोषी करार दिया था और आज इस सजा का ऐलान किया है.
यह भी पढ़ें :सीतापुर में एक साथ जलीं 11 लाशें, बच्चे के शव को दफनाया, रोते-बिलखते लोग बोले- गांव को पहली बार श्मशान बनते देखा - Sitapur 11 Dead Body Cremated
यह भी पढ़ें :सीतापुर में किशोरी से गैंगरेप; बकरी चराने निकली थी, खेत में घसीट ले गए तीन किशोर - Gang Rape In Sitapur