नई दिल्ली:दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशंस अदालत ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी अनीता को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सात साल कैद की सजा को निरस्त कर दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दोनों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया. केस की सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने कोर्ट में इस बात का हवाला दिया कि 29 फरवरी को दिए गए फैसले में एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत दोषी ठहराने का उल्लेख नहीं किया है. जबकि, इन पर इस धारा के तहत आरोप लगाया गया था.
न्यायाधीश ने इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों की सजा निलंबित कर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही व्यक्तिगत मुचलके के रूप में 25-25 हजार रुपये और जमानती की शर्त पर रिहाई का निर्देश दिया. मामले की शुरुआत 26 फरवरी को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के निर्णय से हुई, जिसमें उन्होंने रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी अनीता को सात साल की कैद की सजा सुनाई थी.
और उन पर 44 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इस मामले में आरोप था कि दोनों ने एक चिटफंड कंपनी ज्योति फेयर फाइनेंस के माध्यम से ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से करीब तीन करोड़ रुपये ठगे थे.