नई दिल्लीः दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के मामले पर एक फरवरी को सुनवाई करेगा. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने ये आदेश दिया.
आज सत्येंद्र जैन की ओर से कुछ दस्तावेज दाखिल किए गए. कोर्ट ने इन दस्तावेजों की प्रति बांसुरी स्वराज को देने का निर्देश दिया. उसके बाद कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेने पर दोनों पक्षों की ओर से 1 फरवरी को दलीलें सुनने का आदेश दिया.
बांसुरी स्वराज को कोर्ट का नोटिस: बांसुरी स्वराज ने अपने जवाब में सत्येंद्र जैन की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया है. बांसुरी स्वराज की ओर से 13 जनवरी को कोर्ट में कुछ दस्तावेज दाखिल किए गए थे. सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील ने कहा था कि जैन की ओर से लगाए गए आरोप दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वजह से लगाए गए हैं. उन्होंने कहा था कि इस मामले में जैन न्यायिक हिरासत में भी रहे हैं. 16 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था.
छवि को खराब करने की कोशिश: सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बांसुरी स्वराज ने कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे. याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिले थे. याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे. इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था. ये बयान झूठे थे जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था.
सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप: सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा है कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था. इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी. इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा. इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई. बता दें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लाउंड्रिंग के मामले चल रहे हैं. सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर 2024 को जमानत मिली थी.