रायपुर :भारत में तीन नए कानून 1 जुलाई यानी कि आज से लागू हो गए हैं. नए कानून लागू होते ही आम लोगों को इसका फायदा भी मिलने लगा है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नया कानून लागू होने के बाद इसमें एफआईआर भी दर्ज की जाने लगी है. रायपुर जिले के अभनपुर और मंदिरहसौद थाने में भी नया कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. इन तीन नए कानून में भारतीय न्याय संहिता (BNS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हुआ है, जिसकी शुरुआत रायपुर जिले में भी हो गई है.
रायपुर में पहला मामला दर्ज: इस बारे में रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह ने बताया, "1 जुलाई 2024 को रायपुर के मंदिरहसौद थाने में नए आपराधिक कानून के अनुसार प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अमित सिंह राजपूत के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की धारा 296 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पहले यह धारा 294 और 506 आईपीसी की हुआ करती थी."