लखनऊ:मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से फर्जी हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के आरोपी मौलाना हबीब यूसुफ पटेल, मोहम्मद ताहिर जाकिर चौहान, मोहम्मद अनवर मोहम्मद अली खान एवं मुदस्सिर मोहम्मद इकबाल सपाडिया की अलग-अलग जमानत अर्जियों को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश मीना श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है.
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि सभी आरोपी संगठन के क्रमशः अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने अदालत को बताया कि गत 17 नवंबर 2023 को हजरतगंज कोतवाली के प्रभारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल आफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि ने मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर छल करते हुए विभिन्न उत्पादकों के लिए हलाल प्रमाण पत्र निर्गत किया है.