पटना: बिहार की राजधानी पटना में कार्यपालक पदाधिकारी की पिटाई की गई थी. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. जबकि अन्य की तलाश की जा रही थी. इस बीच मुख्य आरोपियों द्वारा सेक्शन कोर्ट में अग्रित जमानत के लिए याचिता दायर कर दिया गया. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 22 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है.
अग्रित जमानत की याचिका दायर की: मिली जानकारी के अनुसार, पटना के रूपसपुर थाने के गोला रोड में 16 जनवरी की रात नप के ईओ अरविंद कुमार सिंह की पिटाई की गई थी. इस मामले में पुलिस ने दो सप्ताह पूर्व ही कोर्ट से तनुज यादव और नयन यादव के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार निर्गत कराया था. लेकिन इस बीच मुख्य आरोपी तनुज यादव और नयन यादव ने सेक्शन कोर्ट में अग्रित जमानत के लिए याचिता दायर कर दिया. जिसपर कोर्ट ने 22 फरवरी तक दोनों की गिरफ्तारी पर तत्काल रोका लगाया दिया है.
भाई ने करवाया था मामला दर्ज:बता दें कि 16 जनवरी को अरविंद पार्टी के बाद अपनी कार से घर लौट रहा था. तभी गोला रोड में राजद नेता नागेंद्र राय के पुत्र तनुज यादव और नयन यादव समेत उसके साथियों ने अरविंद को खीचकर गाड़ी से बाहर निकाला फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी. जख्मी अरविंद के चचेरे भाई विजय कुमार सिंह ने स्थानीय थाना में नयन और तनुज यादव समेत उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.