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निर्वाचन आयोग की टीम ने पकड़ा कालाधन! चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका, जानिए आचार संहिता में आप कितने रुपए लेकर चल सकते हैं - SST team recovered illegal cash - SST TEAM RECOVERED ILLEGAL CASH

चुनाव में जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी जमकर पैसा लुटाते हैं. ऐसे में चुनावों में कालेधन का बिल्कुल भी इस्तेमाल न हो इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने एसएसटी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) और एफएससी (उड़न दस्ता टीम) गठित कर रखी है, जो चुनावों में अवैध रूप से इस्तेमाल होने वाले धन, नशीले पदार्थ और प्रचार सामग्री पर नजर रखती है. एसएसटी की ऐसी ही एक टीम ने काठगोदाम में एक व्यक्ति के पास से बड़ी मात्रा में कैश पकड़ा है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 27, 2024, 12:11 PM IST

हल्द्वानी: उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है. मतदान से पहले जहां प्रत्याशी चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं तो वहीं पुलिस-प्रशासन और निर्वाचन आयोग की टीम भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए मैदान पर मुस्तैदी से डटी हुई है. जिसका परिणाम ये है कि पुलिस और निर्वाचन आयोग की टीम लगातार अवैध शराब, कैश और अवैध चुनाव प्रचार सामग्री को पकड़ रही है. इसी क्रम में निर्वाचन विभाग की SST (स्टैटिक सर्विलांस टीम) टीम ने नैनीताल जिले के काठगोदाम थाना क्षेत्र से बड़ी मात्रा में कैश पकड़ा.

इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए हल्द्वानी विधानसभा सीट के एआरओ/ सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि एसएसटी की टीम लगातार चेकिंग करने में लगी हुई है. मंगलवार रात को भी टीम काठगोदाम चेक पोस्ट के पास चेकिंग कर रही थी. तभी टीम ने सितारगंज के रहने वाले एक व्यक्ति की चेकिंग की, जिसके पास से करीब 1 लाख 37 हजार रुपए की नकदी मिली.

सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि जब उस व्यक्ति से कैश के बारे में पूछा गया तो वो कोई सही जानकारी नहीं दे पाया. न ही कैश के संबंधित कोई दस्तावेज दिखा पाया, जिसके बाद टीम ने व्यक्ति से पास बरामद हुए कैश को अपने कब्जे में ले लिया. सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि बरामद नकदी को सील कर आयकर विभाग को सूचित किया गया है.

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा की थी, तभी पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई थी. आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ 50 हजार रुपए से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकता है. यदि किसी व्यक्ति के पास इस दौरान 50 हजार रुपए से ज्यादा का कैश मिलता है तो निर्वाचन आयोग, पुलिस और आयकर विभाग की टीम उस व्यक्ति के पूछताछ कर सकती है. ऐसे में यदि व्यक्ति कैश से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाता है तो आयकर विभाग उस पैसे को जब्त कर सकता है.

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