लखनऊ: Supreme Court Stays High Court Decision: यूपी मदरसा एक्ट 2004 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 16000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट के आदेश के अनुसार, फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद ने कहा कि ये पहली जीत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते है और उन सभी का धन्यवाद करते है, जो मदरसों को बचाने में हमारे साथ थे.
इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. हम सभी की मेहनत रंग लाई, देश में संविधान सबसे पहले है. कोर्ट के फैसले से बच्चों के साथ शिक्षकों के भविष्य का भी खतरा टल गया.
उन्होंने कहा कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि सभी विषय की पढ़ाई होती है. मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर, रइंजीनियर, आईएएस आईपीएस भी बनते हैं. मदरसों के बच्चे हर कंप्टीशन में भाग ले रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं.
ऐसे में इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया जाना सही नहीं था. मदरसों के अलावा सरकार कई अन्य समुदाय की संस्थाओं को ग्रांट देती है, जिसमें वो अपनी भाषा और कल्चर पर खर्च करते हैं. संविधान में हम लोगों को धार्मिक और अपने कल्चर को बढ़ाने और मेंटेन करने की आजादी है.
मदरसों के अलावा सरकार दूसरे मजहबी इदारों, पाठशाला, विद्यापीठ में भी ग्रांट देती है. वहीं मुफ्ती इरफान मियां फिरंगी महली ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इससे ये जाहिर होता है कि संविधान अभी जिंदा है. मदरसों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, हजारों शिक्षक पढ़ाते हैं. ऐसे में शिक्षा के साथ रोजगार पर जो असर पड़ता, उससे राहत मिल गई है.