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आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने झारखंड भाजपा और कांग्रेस विधायक इरफान को चेताया - Code of Conduct Violation - CODE OF CONDUCT VIOLATION

Code of Conduct. आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है. इसके तहत झारखंड प्रदेश भाजपा, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और सेल के बोकारो प्लांट प्रबंधन को चेतावनी दी गई.

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 24, 2024, 10:36 PM IST

रांची: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में निर्वाचन आयोग ने झारखंड प्रदेश भाजपा, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोकारो स्थित प्लांट प्रबंधन को चेतावनी दी है. आयोग ने इन्हें नियमों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा है. भाजपा पर झारखंड में चौथे और पांचवें चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर मानक मतदाता पर्ची की जगह 'अबकी बार 400 पार' नारा के साथ फोटो, चुनाव चिह्न आदि के साथ मतदाता पर्ची वितरण का आरोप है.

इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार की ओर से भाजपा के प्रदेश संयोजक, विधि प्रकोष्ठ सुधीर श्रीवास्तव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत मतदाताओं को सादे कागज पर पर्ची देनी है. उस पर किसी दल विशेष का चिह्न, प्रत्याशी का नाम और दल का नाम नहीं होना चाहिए. पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को नियम से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है.

कांग्रेस विधायक के एक्स पोस्ट पर आयोग की चेतावनी

इसी तरह कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 17 मई को किए गए एक पोस्ट को आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है. बता दें कि इरफान ने अपने पोस्ट में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को असली राम बताया था और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की तुलना सीता एवं दुर्गा से की थी. आयोग ने उन्हें चेतावनी देते हुए आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने का निर्देश दिया है.

आयोग की ओर से कहा गया है कि कोई भी दल या प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो, जिससे आपस में घृणा फैले या विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच तनाव का माहौल बने. अपुष्ट आरोपों और आलोचना से बचने की सलाह भी दी गई है. स्पष्ट किया गया है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों का चुनावी प्रोपगेंडा के लिए उपयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा.

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