दुर्ग: दुर्ग में हत्या के केस में शनिवार को जिले के (फास्ट ट्रैक कोर्ट) एफटीसी बालक न्यायालय ने एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपराध करने के समय युवक नाबालिग था इसलिए बालक न्यायालय की तरफ से यह फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने आरोपी के ऊपर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला एफटीसी/बालक न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश अवध किशोर ने सुनाया है. अभी दोषी युवक 19 साल 11 महीने का है.
दोषी युवक ने कब की थी हत्या?: इस फैसले को लेकर सरकारी वकील पूजा मोगरी ने बताया कि अपचारी बालक ने 20 फरवरी 2021 को इस वारदात को अंजाम दिया था. दोषी ने कोपेडीह इलाके में युवक मनोज सार्वे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. मामूली विवाद में इस बालक ने जो अब बालिग है उसने मर्डर की वारदात को अंजाम दिया. कोर्ट ने इस केस में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
बाइक ठीक से चलाने की हिदायत देने पर मर्डर: दोषी बालक को मनोज सार्वे नाम के शख्स ने बाइक ठीक से चलाने की सलाह दी थी. सरकारी वकील पूजा मोगरी ने बताया कि अपचारी बालक ने मनोज की बाइक को कट मारी थी. जिसके बाद मनोद ने उसे बाइक ठीक से चलाने को कहा. इसी से गुस्सा अपचारी बालक ने मनोज के साथ गाली गलौज की. उसके बाद अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग कर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी.