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दुमका में महिला की हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास, दो वर्ष बाद कोर्ट से मिला पीड़ित परिजनों को न्याय - Dumka Court Verdict - DUMKA COURT VERDICT

Life imprisonment to murder accused in Dumka.हत्या के एक मामले में दुमका कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना दो साल पहले हुई थी. पीड़ित परिवार को दो साल के बाद न्याय मिला है.

Dumka Court Verdict
व्यवहार न्यायालय दुमका. (फोटो-ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jun 29, 2024, 7:51 PM IST

दुमकाः जमीन विवाद में हथियार से प्रहार कर महिला की हत्या करने से संबंधित मामले में दुमका कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

न्यायालय में शनिवार को मसलिया थाना कांड संख्या 09/2022 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने बहस में हिस्सा लिया. सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश किए गए. न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. आरोपी का नाम बाबुसर बास्की है और वह मसलिया थाना क्षेत्र के आमगाछी गांव का निवासी है.

सहायक लोक अभियोजक ने दी जानकारी

सहायक लोक अभियोजक ( एपीपी ) खुशबुद्दीन अली से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के आमगाछी डहरलंगी टोला निवासी रूपधन सोरेन के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें बाबुसर बास्की पर जमीन विवाद में रूपधन की मां सुबोदी बास्की (47) की हत्या का आरोप लगाया गया था. आरोपी बाबुसर बास्की के विरुद्ध मसलिया थाना में कांड संख्या 09/2022 दर्ज किया गया था.

जनवरी 2022 की है घटना, महिला की हुई थी हत्या

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रुपधन सोरेन ( मृतका का पुत्र ) 23 जनवरी 2022 को एक साथी के साथ शाम पांच से छह बजे के बीच गांव के ही जाहेर टोला गया था. वहां से खाना खाकर रात्रि के करीब 09 बजे जब घर लौटा तो अपनी मां सुबोदी बास्की घर में नहीं देखा. रात में ही उसने अपनी मां की खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. अधिक रात हो जाने पर वह अपनी झोपड़ीनुमा घर में ही सो गया. अगले दिन सुबह सो कर उठने तक उसकी मां घर नहीं लौटी थी, लेकिन घर और आंगन में काफी खून का छींटा पड़ा देखा और खून के छींटे को छिपाने के लिए गोबर से आंगन में लिपाई किया हुआ पाया.

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार

गांव के बाबुसर बास्की से काफी समय से रूपधन सोरेन के परिवार का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. घटना से एक दिन पूर्व भी जमीन विवाद को लेकर उक्त आरोपी ने उसकी मां के साथ गाली-गलौज किया था और जान से मारने की धमकी दी थी.प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी बाबुसर बास्की को हिरासत में ले लिया. आरोपी से गहन पूछताछ करने पर महिला की हत्या का रहस्य खुल गया.

गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस के समक्ष कबूल किया था गुनाह

गिरफ्तार आरोपी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में पुलिस को बताया था कि जमीन विवाद को लेकर उसने सुबोदी बास्की की धारदार हथियार से हत्या की थी. इसके बाद शव छिपाने की नियत से गांव में ही एक व्यक्ति की जमीन पर अर्धनिर्मित तालाब के मेढ़ पर गड्डा खोदकर शव को मिट्टी में गाड़ दिया और खून के छींटे को छिपाने के लिए मृतका के घर और आंगन में गोबर से लिपाई कर दी थी.साथ ही पुलिस से बचने के लिए उसने घटना की रात ही खून लगे अपने कपड़े और घटना में प्रयुक्त हथियार को धोकर घर के कमरे में ही छिपा कर रख दिया था.

हत्या के दो साल के बाद आरोपी को हुई सजा

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया था. दो साल की न्यायिक प्रक्रिया के बाद शनिवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया.

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