दुमकाः जमीन विवाद में हथियार से प्रहार कर महिला की हत्या करने से संबंधित मामले में दुमका कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
न्यायालय में शनिवार को मसलिया थाना कांड संख्या 09/2022 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने बहस में हिस्सा लिया. सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश किए गए. न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. आरोपी का नाम बाबुसर बास्की है और वह मसलिया थाना क्षेत्र के आमगाछी गांव का निवासी है.
सहायक लोक अभियोजक ने दी जानकारी
सहायक लोक अभियोजक ( एपीपी ) खुशबुद्दीन अली से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के आमगाछी डहरलंगी टोला निवासी रूपधन सोरेन के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें बाबुसर बास्की पर जमीन विवाद में रूपधन की मां सुबोदी बास्की (47) की हत्या का आरोप लगाया गया था. आरोपी बाबुसर बास्की के विरुद्ध मसलिया थाना में कांड संख्या 09/2022 दर्ज किया गया था.
जनवरी 2022 की है घटना, महिला की हुई थी हत्या
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रुपधन सोरेन ( मृतका का पुत्र ) 23 जनवरी 2022 को एक साथी के साथ शाम पांच से छह बजे के बीच गांव के ही जाहेर टोला गया था. वहां से खाना खाकर रात्रि के करीब 09 बजे जब घर लौटा तो अपनी मां सुबोदी बास्की घर में नहीं देखा. रात में ही उसने अपनी मां की खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. अधिक रात हो जाने पर वह अपनी झोपड़ीनुमा घर में ही सो गया. अगले दिन सुबह सो कर उठने तक उसकी मां घर नहीं लौटी थी, लेकिन घर और आंगन में काफी खून का छींटा पड़ा देखा और खून के छींटे को छिपाने के लिए गोबर से आंगन में लिपाई किया हुआ पाया.
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार