दुमकाः झारखंड और दुमका के बहुचर्चित पेट्रोल कांड में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस पेट्रोल कांड में कोर्ट दोनों आरोपी शाहरुख हुसैन और मो. नईम उर्फ छोटू की सजा पर 28 मार्च को फैसला सुनाएगी. बता दें कि नाबालिग लड़की को उसके सिरफिरे आशिक ने अपने दोस्त के मदद से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. इलाज के क्रम में रांची के रिम्स में किशोरी की मौत हो गई थी.
दुमका नगर थाना में 23 अगस्त 2022 को एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को पेट्रोल छिड़क कर जलाने और उसकी हत्या करने के चर्चित पेट्रोल कांड में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है. 23 अगस्त 2022 को घर में सोई किशोरी के ऊपर खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया. इस वारदात में गंभीर रुप से झुलसी किशोरी की इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी. अपनी मौत से पहले किशोरी ने रांची रिम्स में मजिस्ट्रेट को दिए बयान में आरोपियों का नाम लिया था.
दुमका सिविल कोर्ट में इस मामले में चली स्पीडी ट्रायल में कुल 51 लोगों की गवाही विचारण के दौरान हुई और उनका प्रति परीक्षण कराया गया. इसके बाद अदालत ने इस मामले में इन दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. घटना के बाद गिरफ्तार होने के बाद से दोनों सेंट्रल जेल में बंद थे. मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम ऊर्फ छोटू की पेशी दुमका सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हुई. सजा की बिंदु पर अब अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी.