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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 4 hours ago

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शराब पीकर पत्नी को पीटने और सुसाइड के लिए उकसाने वाले पति को सात साल की सजा - Punishment for drunken husband

शराब पति को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. शराब पति पर आरोप था कि वो शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता है. शराब के नशे में पत्नि को आत्महत्या के लिए उकसाता है. पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पति को दोषी पाया.

PUNISHMENT FOR DRUNKEN HUSBAND
शराबी पति को सात साल की सजा (ETV Bharat)

गौरेला पेंड्रा मरवाही: अपर सत्र न्यायधीश ने शराबी पति को सात साल की सजा सुनाई है. पेंड्रा के रहने वाले आरोप था कि वो पत्नी से अक्सर मारपीट करता है. शराब के नशे में अक्सर आरोपी पत्नी की पिटाई कर दिया करता था. पति पर ये भी आरोप था कि वो पत्नी को अक्सर शराब के नशे में पीटने के बाद आत्महत्या के लिए भी उकसाता था. पत्नी पर गलत लांछन भी लगाता था. पति की आदतों से तंग आकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी. सुसाइड के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.

शराबी पति को सात साल की सजा: कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पति को दोषी पाया और उसे सात की सजा सुनाई. पति पर आरोप था कि वो अक्सर शराब पीकर पत्नी से मारपीट किया करता था. शराब के नशे में पत्नी पर गलत इल्जाम भी लगाता था. पत्नी को हमेशा आत्महत्या के लिए भी उकसाता रहता था. पति की पिटाई और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार एक दिन पत्नी ने खुदकुशी कर ली.

अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा: पेंड्रारोड कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए पति को सात साल की सश्रम कारावास की सजा और सुनाई. कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ साथ पति पर 2000 का जुर्माना भी लगाया. शासन की ओर से पंकज नागईच ने लोक अभियोजक के तौर पर पैरवी की.

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