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हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद, पत्नी से था नाराज, ससुराल में फेंका था बम - VERDICT IN MURDER CASE

चूरू के जिला न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में आरोपी पति को उम्रकैद और 75 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Life Imprisonment In Case of Murder
जिला व सत्र न्यायालय चूरू (ETV Bharat Churu)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 13, 2024, 6:00 PM IST

Updated : Dec 13, 2024, 6:40 PM IST

चूरू:जिला व सत्र न्यायालय ने गत वर्ष हुई हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद और 75 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक रोशन सिंह ने बताया कि हनुमानगढ़ के गड्डा गांव निवासी झाबर सिंह को यह सजा सुनाई गई. सिंह ने बताया कि 15 अगस्त 2023 को झाबर सिंह ने अपने ससुराल पोटी में एक के बाद एक तीन देसी बम फेंके थे. इससे आरोपी के साले की पत्नी और साले का पुत्र मोनू सिंह झुलस गए. इस हमले में मोनू सिंह का एक हाथ ही कटकर अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद (ETV Bharat Churu)

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लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी से नाराज था. पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ लिव इन में रहने लगी थी. रतननगर थाने में पोटी निवासी सुरेंद्र सिंह की ओर से दर्ज करवाए गए मामले में 21 गवाह और 68 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए. जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और दोनों पक्षों की सुनवाई की.

उन्होंने इस मामले में आरोपी झाबर सिंह को हत्या का दोषी माना. अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार का जुर्माना और एक दूसरी धारा में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई.

Last Updated : Dec 13, 2024, 6:40 PM IST

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