नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने नोएडा के 2018 के एक डिजिटल रेप (पॉस्को एक्ट) के मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है. अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) विकास नागर ने आरोपी सुबोध कुमार दास को दोषी मानते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा ने करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी नहीं होगी. वहीं, जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी.
जिला शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि नोएडा के थाना फेस टू में 4 नवंबर 2018 को आरोपी के खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी. परिवार ने बताया कि उसकी नाबालिग पांच वर्षीय बेटी के साथ डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की.
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