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लोकसभा चुनाव 2024: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, 24 घंटे निगरानी रखने का डीसी ने दिए निर्देश - Lok Sabha elections 2024

Lok Sabha elections 2024. लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद जिला प्रशासन मुस्तैद है. सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए सभी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं.

Dhanbad district administration preparations for Lok Sabha elections 2024 completed
Dhanbad district administration preparations for Lok Sabha elections 2024 completed

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 19, 2024, 12:03 PM IST

Updated : Mar 19, 2024, 12:38 PM IST

जानकारी देतीं डीसी माधवी मिश्रा

धनबादः लोकसभा चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करने और उस पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए जिला प्रशासन ने बैठक कीय इसके साथ ही न्यू टाउन हॉल में स्टेटिक सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलांस टीम एवं एकाउंटिंग टीम को प्रशिक्षण दिया गया.

डीसी माधवी मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसके लागू होते ही निजी एवं सार्वजनिक स्थानों से सभी राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, झंडे, फोटो, पेंटिंग इत्यादि हट जाने चाहिए. ऐसा नहीं होने पर इसे एमसीसी का उल्लंघन माना जाएगा और आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

उपायुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू है. अब किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है. आयोजक सुविधा पोर्टल पर आसानी से आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में 12 चेक नाका बनाए गए हैं. यहां 24 घंटे टीम मौजूद रहेगी. सभी बीडीओ एवं सीओ अपने क्षेत्र के चेक नाका का विजिट करें. कभी-कभी सरप्राइज चेकिंग भी करें. टीम का कोई सदस्य अनुपस्थित रहने पर उसकी सूचना दें. चेक नाका में प्रतिदिन चेक किए जाने वाले वाहनों की संख्या, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ रजिस्टर में संधारित करें. वहीं एक्सपेंडिचर सेंसिटिव धनबाद, झरिया, बाघमारा में अतिरिक्त टीम की तैनाती रहेगी.

इसके अलावा उपायुक्त ने सभी बीडीओ एवं सीओ को संबंधित थाना प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित करने, अपने क्षेत्र के हेलिपैड की सूची उपलब्ध कराने, इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम चिह्नित करने, सभी बूथ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सुनिश्चित करने, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, अकाउंटिंग टीम को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपने कर्तव्य का निर्वाहन करने का निर्देश दिया. साथ ही चेकिंग के दौरान 10 लख रुपए से अधिक कैश मिलने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करने का निर्देश दिया.

वहीं एसएसपी हृदीप पी जनार्दनन ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना सबका दायित्व है. उन्होंने फ्लाइंग स्क्वायड टीम को एमसीसी का उल्लंघन होने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि चुनाव में किसी प्रकार के धन बल का उपयोग होने नहीं दिया जाएगा. सी-विजिल पर प्राप्त शिकायत का समय के अंदर समाधान करना है. उन्होंने सभी टीम को सतर्क रहकर कार्य करने का निर्देश दिया.

वहीं एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के वरीय पदाधिकारी सह डीसी कमर्शियल टैक्स गालीब अंसारी ने सभी टीम को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल या प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए सभा एवं जुलूस के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है. इसके लिए वे सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दाखिल कर सकते हैं. सभी सार्वजनिक मैदान, सभा भवन जो सरकारी हैं, वह समान रूप से सभी प्रत्याशी के लिए उपलब्ध रहेंगे. इसके लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति पर अनुमति प्रदान की जाएगी.

जुलूस के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य है. जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, रूट, वाहनों की संख्या और समाप्ति अनुमति के अनुसार होगी. सभी टीम को सभा, जुलूस, प्रचार वाहन, वाहनों की संख्या, प्रचार वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर पर निगरानी रखना है. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव में किया गया कोई भी खर्च छूटना नहीं चाहिए. इसके अलावा उन्होंने बाइक रैली, हेलीकॉप्टर, अस्थाई कार्यालय, बैनर, पोस्टर, पंपलेट का प्रकाशन, सार्वजनिक व निजी संपत्ति का विरूपण पर भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया. उन्होंने सभी टीम से कहा कि वे चेकिंग और सभा के दौरान की गई रिकॉर्डिंग में अपनी उपस्थिति, तिथि, स्थान और समय जरूर बताएं तथा वाहन चेकिंग के दौरान उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अवश्य करें. वीडियो रिकॉर्डिंग में वाहन का नंबर लें एवं वाहन मालिक का ब्यौरा भी प्राप्त करें.

प्रशिक्षण के दौरान सी-विजिल के नोडल पदाधिकारी सह आईटी मैनेजर रुपेश मिश्रा ने बताया कि एप के माध्यम से किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल द्वारा प्रलोभन देना, पैसा बांटना, मादक पदार्थों को बांटना या किसी भी अन्य प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए फोटो एवं वीडियो को अपलोड किया जा सकता है. एप के माध्यम से प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जानी है. शीघ्र ही निकटतम स्थान के फ्लाइंग स्क्वाड टीम को उक्त स्थल पर भेजा जाना है एवं 100 मिनट में कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है.

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Last Updated : Mar 19, 2024, 12:38 PM IST

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