नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी अमानतुल्लाह खान के ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ईडी को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी.
सुनवाई के दौरान ईडी ने अमानतुल्लाह की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिका में याचिकाकर्ता ने ये नहीं बताया है कि उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. तब कोर्ट ने कहा कि याचिका के सुनवाई योग्य होने का सवाल हमेशा खुला हुआ है. ईडी ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. फिलहाल न्यायिक वो हिरासत में हैं.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह को 23 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 9 सितंबर के पहले अमानतुल्लाह खान ईडी की हिरासत में थे. ईडी के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती मामले में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है. ED के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वोमनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.
जमीन की बिक्री से जुड़ा है मामला:बता दें, ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है. ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है.