नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपियों की उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि आरोप तय करने पर दलील जांच पूरी होने पर ही शुरू की जाए. कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने आरोपियों की ओर से दलीलें सुनने के लिए 8 अगस्त की तिथि तय करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि आरोपियों ने कहा है कि अभी जांच चल रही है. ऐसे में आरोप तय करने पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आगे की जांच जारी रखना अभियोजन का अधिकार है. कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरोपियों की दलील को स्वीकार किया जाए. आरोपियों की ओर से ये अर्जी ट्रायल में देरी करने के मकसद के दायर किया गया है.
इससे पहले 31 जनवरी को इस मामले के आरोपियों नताशा नरवाल और देवांगन कलीता की ओर से कहा गया था कि एफआईआर दर्ज होने के चार साल बीत जाने के बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल किए गए हैं. इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है. आरोपियों की ओर से पेश वकील अदीत एस पुजारी ने कहा कि जब आरोप तय हो जाएं उस समय तक जांच लंबित नहीं रह सकती है.