नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में पीने के पानी, वाई-फाई, एसी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत पर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट तलब किया है. जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वेलफेयर के डीन को भी नोटिस जारी किया है.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टूडेंट्स वेलफेयर के डीन जरूरी पक्षकार हैं, इसलिए उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए. सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि वो वाटर कूलर, पीने के पानी और दूसरी जरुरी सुविधाएं लॉ फैकल्टी कैंपस में उपलब्ध कराएंगे. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए वकील राजेश मिश्रा को एमिकस क्यूरी नियुक्ति किया है.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर गौर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलायी जाए. हाईकोर्ट ने इसके लिए एमिकस क्यूरी समेत सभी पक्षों को एक हफ्ते के अंदर बैठक करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने बैठक की रिपोर्ट सुनवाई की अगली तिथि के पहले दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के तीन लॉ छात्रों ने दाखिल किया है.
याचिका दाखिल करने वालों में रौनक खत्री, अंकुर सिंह मावी और उमेश कुमार शामिल हैं. याचिका में कहा गया है कि गर्मी में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच रहा है और क्लास रुम में एसी और दूसरी सुविधाएं नहीं होने से स्थिति असहनीय हो गई है. याचिका में कहा गया है कि फैकल्टी के प्रशासनिक हिस्से में एसी है, लेकिन क्लासरुम में नहीं. यहां तक कि तीसरे बिल्डिंग में अस्थायी छतों और टीन और एस्बेस्टर के शेड वाले क्लासरुम में गर्मी असहनीय हो जाती है, जिससे छात्र कई बार बेहोश हो जा रहे हैं.
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