नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के न्यू फ्रेंड्स कालोनी में अनाधिकृत निर्माण से जुड़े मामले में लापरवाही बरतने पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कमिश्नर को फटकार लगाई है. उन्होंने पूछा है कि आप पर अवमानना की कार्यवाही करते हुए जेल क्यों न भेजा जाए. हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया कि वो छह दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार से पूछा कि उन्हें इस गलती के लिए जेल क्यों न भेजा जाए. दरअसल हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को तलब किया था. कोर्ट ने कमिश्नर के बदले एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की ओर से हलफनामा दाखिल करने पर भी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कमिश्नर से सवाल किया की अगर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से ही जवाब लेना होता तो आपकी क्या जरूरत. आखिर किस अधिकार से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हलफनामा दाखिल किया है. हम यहीं हाईकोर्ट के बाहर आपका दफ्तर बना देते हैं और फिर आपसे काम कराते हैं.