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मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खिलाफ डीके शिवकुमार की याचिका पर हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई, दिया ये आदेश

-ईडी ने दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का मामला. -अगले साल जनवरी में होगी सुनवाई.

डीके शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई टली
डीके शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई टली (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 3, 2024, 7:46 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी और कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी, 2025 को करने का आदेश दिया. इससे पहले हाईकोर्ट ने 2 नवंबर, 2022 को ईडी को नोटिस जारी किया था.

डीके शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा था कि ईडी 2020 के मामले की दोबारा जांच कर रही है. ईडी इस मामले में 2018 में पहले ही केस दर्ज कर चुकी है. कपिल सिब्बल ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 13 असंवैधानिक है. उन्होंने कहा था कि अगर एक जांच एजेंसी कहती है कि आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है तो फिर दूसरी जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बना सकती है. बता दें कि डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है, जबकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है.

2022 में लिया था संज्ञान: गौरतलब है कि, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 मई, 2022 को डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ 26 मई, 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. डीके शिवकुमार को 3 सितंबर, 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 23 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर, 2019 को ईडी की याचिका को खारिज कर दी थी.

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