नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार और फैक्टचेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ अगस्त 2020 में आपत्तिजनक ट्वीट करनेवाले जगदीश सिंह को एक्स (ट्विटर) पर माफी मांगने का आदेश दिया है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने जगदीश को निर्देश दिया कि वो ये माफीनामा अपने एक्स हैंडल पर कम से कम दो महीने तक रखेगा.
दरअसल, जगदीश सिंह ने मोहम्मद जुबैर के बारे में एक्स पर पोस्ट किया था कि एक जेहादी हमेशा ही जेहादी रहता है. हाईकोर्ट ने कहा कि जगदीश सिंह अपने माफीनामे में इस पोस्ट को रेफर करेगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिंह के दूसरे ट्वीट पर गौर करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर होना ही नहीं चाहिए. कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को भी निर्देश दिया कि वे जगदीश के माफीनामे को कभी भी रिट्वीट नहीं करेंगे और ना ही उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किसी केस में करेंगे.
इसके पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए फटकार लगाई है कि जुबैर के खिलाफ अगस्त 2020 में आपत्तिजनक ट्वीट करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि आपने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सभी कार्रवाई की, लेकिन अब कह रहे हैं कि जुबैर के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है. जुबैर के खिलाफ जिसने आपत्तिजनक ट्वीट किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच के मामले पर पुलिस स्वत: कार्रवाई करे. तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करेगी.