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जैकलीन फर्नांडीस की ED चार्जशीट को रद्द करने की याचिका पर अंतिम बहस 18 सितंबर को, हाईकोर्ट ने किया सूचीबद्ध - Delhi HC lists Jacqueline plea

Jacqueline fernandez MONEY LAUNDERING CASE: दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीस की ईडी चार्जशीट को रद्द करने की याचिका को अंतिम बहस के लिए 18 सितंबर को सूचीबद्ध किया है.

सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडीस
सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडीस (Etv Bharat)

By ANI

Published : Aug 14, 2024, 4:53 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जैकलीन फर्नांडीज की याचिका को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया है. याचिका में महाठग सुकेश चंद्रशेखर से कथित रूप से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी द्वारा दायर ईसीआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पक्षों को महत्वपूर्ण संक्षिप्त दलीलें दाखिल करने को कहा है.

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने मामले को 18 सितंबर को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष वकील आज उपलब्ध नहीं थे. इसके बाद पीठ को सूचित किया गया कि मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल के साथ अधिवक्ता प्रशांत पाटिल और शक्ति पांडे जैकलीन फर्नांडीज की ओर से पेश हुए. उच्च न्यायालय ने पक्षकारों से महत्वपूर्ण संक्षिप्त दलीलें दाखिल करने को कहा.

उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर, 2023 को ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज ने ईडी द्वारा दायर 8 अगस्त, 2021 की ईसीआईआर और 17 अगस्त, 2022 की दूसरी पूरक चार्जशीट और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है. आरोप पर बहस के लिए मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है.

सिद्धार्थ अग्रवाल ने निर्देश पर कहा था कि वह कोई अंतरिम राहत नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही को रोकना नहीं चाहते हैं. लिबर्टी ने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की मांग की, जो उनके अनुसार उठाए गए कानूनी मुद्दों के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हैं. उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के समय उनकी प्रासंगिकता और स्वीकार्यता के अधीन अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी थी. जैकलीन फर्नांडीज अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की कथित जबरन वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों में से एक हैं.

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