नई दिल्लीःदिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए मोटर वाहन कर में छूट देगी. परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये जानकारी दी.
हाल में दिल्ली में 55 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया. यानि वाहनों की उम्र पूरी होने पर परिवहन विभाग ने उन्हें डी-रजिस्टर कर दिया. यदि कोई इन वाहनों को स्क्रैप कराता है तो उसे नया वाहन लेने पर कर में छूट मिलेगी. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए स्वच्छ वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना है. पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में छूट से वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को मानना आसान होगा.
मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की मिलेगी छूटःभेजे गए प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं, नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 प्रतिशत की होगी. नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों पर कर में 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.