नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो एक से दो दिन में आरोपियों को मांगे गए दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों को इस बात की छूट दी कि वे अगर कोर्ट के रिकॉर्ड में दस्तावेज साफ दिख रहे हों तो वे दस्तावेजों की प्रति की फोटो खींच सकते हैं. मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी.
इस मामले में मनीष सिसोदिया और के कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है. के. कविता को सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को नियमित जमानत दी थी. जबकि, सिसोदिया को 21 अगस्त को जमानत मिली थी. सीबीआई ने 29 जुलाई को इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जुलाई को के कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कविता को सीबीआई ने इस मामले में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 7 जून को के कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. बता दें, कोर्ट ने ईडी की ओर से के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था.
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