जयपुर. अशोक गहलोत सरकार में हुए फोन टैपिंग का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल गया है. इस मामले में पूर्व सीएम के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से 25 सितंबर को पूछताछ की जाएगी. इस बारे में लोकेश शर्मा ने वीडियो जारी करते हुए पुष्टि की है. गौरतलब है कि लोकेश ने एफआईआर रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसकी अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी. फिलहाल हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है.
पूर्व सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं. कल दिल्ली क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ करेगी. दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सुबह 11 बजे लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें नोटिस जारी कर 25 सितंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है. फोन टैपिंग को लेकर इसके पहले लोकेश शर्मा ने कहा था कि उन्हें सोशल मीडिया से ऑडियो क्लिप मिले थे और उन्होंने केवल राजस्थान की जनता को सत्य बताने का काम किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं थी और वह सिर्फ उन निर्देशों का पालन कर रहे थे जो उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे.
दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें: फोन टैपिंग मामले में केंद्र के खिलाफ केस वापस, भजनलाल सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति - Phone Tapping Case
यह रहा था पूरा मामला :तत्कालीन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया था कि मार्च 2021 में उनके फोन को अवैध रूप से टैप किया गया. उन्होंने इसे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज कराया था. इसके बाद फोन टैपिंग को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी. इस मामले में लोकेश शर्मा की भूमिका की जांच हो रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है. इसके पहले लोकेश कह चुके हैं कि पूछताछ के दौरान वह पूरी सच्चाई एजेंसी के सामने रखेंगे और किसी भी तरह के सबूत देने के लिए तैयार हैं.
लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर है रोक :फोन टैपिंग का मुद्दा कांग्रेस और भाजपा के बीच बड़ा विवाद बन गया था. अब लोकेश शर्मा से दोबारा पूछताछ होने से यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के फोन टैपिंग से जुड़े मामले में लोकेश शर्मा ने खुद के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अदालत ने मामले में अगली तारीख 27 सितंबर तय की थी. फिलहाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है.