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दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मामला, 31 को होगी सुनवाई - Hearing on Delhi coaching incident - HEARING ON DELHI COACHING INCIDENT

Hearing on Delhi coaching incident: दिल्ली हाईकोर्ट राष्ट्रीय राजधानी के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की इमारत के 'बेसमेंट' में पानी भरने से 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने के अनुरोध वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 30, 2024, 1:59 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली के RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में तीन की उच्चस्तरीय जांच की मांग करने वाली याचिका पर कल यानि 31 जुलाई को सुनवाई करेगा. आज याचिकाकर्ता कुटुंब की ओर से वकील रुद्र विक्रम सिंह की ओर से कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने 31 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

कुटुंब नामक संस्था की ओर से याचिका दायर कर कहा गया है कि इस मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाए. याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली में चल रहे कोचिंग संस्थानों के अनाधिकृत व्यावसायिक निर्माण और बिना किसी मानक के चलाए जाने की जांच का दिशानिर्देश जारी किया जाए. याचिका में कहा गया है कि विभागों के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से पिछले कुछ सालों में कई जानें चली गईं. याचिका में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली फायर सर्विस को पक्षकार बनाया गया है.़

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वकील सत्यम सिंह ने कार्यकारी चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज का सुरक्षा आडिट कराया जाए. पत्र में मांग की गई है कि दिल्ली नगर निगम के सभी नियमों, आग से सुरक्षा संबंधी नियमों और बिल्डिंग से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए. पत्र में कहा गया है कि बाढ़ से सुरक्षा से उपकरण स्थापित किए जाएं और नालियों की उचित व्यवस्था हो खासकर बेसमेंट के लिए. पत्र में मांग की गई है कि इस पत्र पर हाईकोर्ट स्वत: संज्ञान ले और कार्यवाही करे.

इसके पहले एक राष्ट्रीय प्रवासी मंच की ओर से वकील एपी सिंह ने एक याचिका दायर किया है. याचिका में दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा के लिए उपाय करने की मांग की गई है. याचिका में इस घटना में मृतक तीन छात्रों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट दिल्ली नगर निगम को दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा इंतजाम करने और एहतियात के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है.

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