नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार, 5 फरवरी 2025 को मतदान होना है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम हो सकती है. दरअसल, अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं तो अपना पहचान पत्र पहले से ढूंढ कर रख लें, ताकि मतदान के दिन आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो. यदि आपका पहचान पत्र आपके पास मौजूद नहीं है तो भी परेशान ना हो, क्योंकि आप बिना पहचान पत्र के भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.
मतदान करने के लिए आपका नाम वोटिंग लिस्ट में होना आवश्यक है. अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में मौजूद है तो पहचान पत्र न होने की स्थिति में भी आप अपने मध्याधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. चुनाव आयोग द्वारा मतदान करने के लिए आईडी कार्ड के तौर पर कई प्रकार के पहचान दस्तावेज़ को इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले अधिकांश मतदाताओं के घर पर मतदाता पर्ची पहुंचाई जा चुकी है. अगर किसी मतदाता के घर पर मतदाता पर्ची नहीं पहुंच पाई है तो वोटर हेल्पलाइन ऐप दिल्ली के सीईओ ऑफिस के वेब पोर्टल के माध्यम से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.
इन 12 दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान:
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- मनरेगा कार्ड
- सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया विशेष दिव्यांग पहचान पत्र
- रजिस्टार जनरल ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- विधायक और सांसद द्वारा जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त पहचान पत्र
नोट: सभी दस्तावेजों में आपका फोटो साफ होना चाहिए जिससे आपकी आसानी से पहचान हो सके.