उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

14 साल की किशोरी से दुष्कर्म, पेट दर्द होने पर सामने आई थी सच्चाई, अब आरोपी की जेल में कटेगी जिंदगी - MINOR RAPE CASE IN DEHRADUN

कोर्ट ने किशोरी के रेप के दोषी को सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है.

dehradun rape case
दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा (Photo-ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 19, 2025, 10:22 AM IST

Updated : Jan 19, 2025, 12:16 PM IST

देहरादून:विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अपर जिला जज अर्चना सागर की अदालत ने किशोरी के दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं नाबालिग के गर्भवती होने पर इस घटना से पर्दा उठा. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि माता-पिता के काम पर जाने के बाद युवक घर आता था और दुष्कर्म करता था.

युवक का घर में लगा रहता था आना जाना:गौर हो कि 5 फरवरी 2022 में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि साल 2022 में किशोरी नौवीं कक्षा में पढ़ती थी, कोरोना के चलते उस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था तो किशोरी घर पर ही पढ़ाई करती थी. उस समय किशोरी की आयु महज 14 साल थी. इस दौरान पड़ोस में रहने वाले युवक उसकी बुआ के बेटे के साथ उनके घर पर आता जाता रहता था. किशोरी के पिता पुताई का काम करते थे, जबकि मां भी नौकरी करती थी. पीड़िता का आरोप है कि माता-पिता के काम पर चले जाने के बाद युवक घर आता था और दुष्कर्म करता था.

किशोरी के गर्भवती होने पर खुला राज:आरोप है कि आरोपी ने किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया. साथ ही आरोपी ने किशोरी की अश्लील वीडियो भी बना ली और वायरल करने की धमकी देता था. किशोरी गुमसुम रहने लगी और एक दिन उसके पेट में दर्द उठने लगा और उल्टी होने लगी. आनन-फानन में परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने बताया कि किशोरी 14 सप्ताह की गर्भवती है. जैसे ही यह बात परिजनों ने सुनी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. पूछताछ में पीड़िता ने परिजनों को बताया कि युवक तीन महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था.

कोर्ट ने गर्भपात की दी अनुमति:जिसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद बेटी के भविष्य को देखते हुए किशोरी के पिता ने गर्भपात करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया और अदालत की अनुमति के बाद मेडिकल टीम ने किशोरी का गर्भपात कराया.

कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा:सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया है कि अदालत में अभियोजन द्वारा दिए साक्ष्य के आधार आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा नहीं करने दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
पढ़ें-युवती ने नाम बदलकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का लगाया आरोप, युवक के खिलाफ केस दर्ज

Last Updated : Jan 19, 2025, 12:16 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details