नई दिल्ली:2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच करेगी. इससे पहले 14 मार्च को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने अपनी अर्जी में ए राजा समेत दूसरे आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनौती दी है.
दरअसल 23 नवंबर, 2020 को जस्टिस बृजेश सेठी की बेंच ने आरोपियों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने जरूरी स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से सीबीआई की अपील को खारिज करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुआ संशोधन, उन मामलों पर लागू नहीं होता जो संशोधन के पहले के हैं. ये संशोधन पहले के कानून के काटने के लिए नहीं किए गए हैं. जस्टिस बृजेश सेठी ने कहा था कि सीबीआई को अपील दायर करने के स्वीकृति लेने की जरुरत नहीं है, क्योंकि खुद स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर ने अपील दायर की है. जस्टिस बृजेश सेठी के 30 नवंबर, 2020 को रिटायर होने के बाद इस मामले को जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया था.