लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के पांच अभियुक्तों को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राजू कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 13-13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने साक्ष्य अभाव में पांच आरोपितों को बरी कर दिया है. जबकि दो अभियुक्तों को तमंचा रखने के मामले में 2 वर्ष की कठोर कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है.
शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी पाल व नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 21 अप्रैल 2016 को सतपाल निवासी सोसायटी रोड लक्सर ने कोतवाली लक्सर में एक मुकदमा संदीप उर्फ चीकू निवासी बालावाली तिराहा लक्सर, तेजेन्द्र गिल निवासी सीमली, लक्सर, रणजीत उर्फ राजा निवासी ऐथल बुजुर्ग, लक्सर, शमसुद्दीन उर्फ फकरु निवासी बसेड़ी खादर, लक्सर, अनिल कुमार मित्तल निवासी अकौढा कलां लक्सर, सन्नी उर्फ अमृत पाल निवासी सीमली लक्सर, संजीव राणा निवासी बालावाली तिराहा लक्सर, राजकिरण निवासी अकौढा कलां, लक्सर, गुरविंदर निवासी अकौढा कलां, लक्सर तथा समर सिंह आकाश निवासी अकौढा कलां लक्सर जिला हरिद्वार के खिलाफ आपस में षड्यंत्र रचकर गोलियां चला कर अपने पुत्र अनिल कुमार उर्फ काला एवं करूणेश पंवार की हत्या करने के लिए दर्ज कराया था.
वादी पक्ष के अनुसार 20 अप्रैल 2016 की रात 8 बजे के करीब आरोपी रुपए के लेनदेन के निपटारे के बहाने मृतक अनिल कुमार उर्फ काला एवं करुणेश पंवार उर्फ बिंननू को कुबेर रोड शेखूपुरी स्थित आरोपी संजीव राणा के कार्यालय में बुलाकर ले गए थे. जहां पर आरोपियों ने आपस में षड्यंत्र रच कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था. मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह व सतीश दत्त शर्मा ने 15 गवाहों तथा न्यायालय की ओर एक गवाह का बयान दर्ज कराया गया.