चमोली: अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 12 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपए पीड़िता को देने को कहा है. इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को एक माह के भीतर पीड़िता को सात लाख रुपये पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रतिकार के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं.
दरअसल, चमोली जिले के गैरसैंण थाने में नाबालिग लड़की ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था. अपनी शिकायत में पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उसी के पिता ने उसकी इज्जत लूटी है और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी है. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की.
करीब दो साल 10 महीने 24 दिनों तक चली कोर्ट की कार्यवाही के बाद जिला जज चमोली धर्म सिंह की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए धारा 376 व पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.