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चरस तस्करी के दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने दो चरस तस्करों को सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है.

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कोर्ट ने चरस तस्करों को सुनाई सजा (Photo-ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 5, 2024, 9:28 AM IST

चंपावत: विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है. न्यायालय ने एक अभियुक्त को पांच सा, जबकि दूसरे को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है. वहीं अर्थदंड न चुकाने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

चरस के साथ पकड़े गए थे दोनों दोषी: मामला अप्रैल 2018 का है, जहां चंपावत कोतवाली पुलिस ने ग्रिफ एवं एसएसबी कैंप के चौराहे पर चंपावत बाजार की ओर से दो व्यक्तियों को एक बाइक से चरस तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था. पकड़े गए चरस तस्कर खटीमा निवासी अभियुक्त तौफीक के पास से 550 ग्राम और मोहम्मद तारीक के पास से 250 ग्राम चरस बरामद की गई थी.पुलिस के अनुसार दोनों से बरामद 800 ग्राम चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक लाख 60 हजार रुपये के करीब बताई गई. पुलिस ने तौफीक और मोहम्मद तारीक के खिलाफ चंपावत कोतवाली में आइपीसी की धारा 8/20/60 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया. जिसके बाद से दोनों का केस कोर्ट में चल रहा था.

कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा: पूरे मामले में पुलिस की जांच और गवाहों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए तौफीक को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया. कोर्ट ने अभियुक्त तारिक को तीन साल की जेल और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड न चुकाने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

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